अब सांप के काटने, बिजली गिरने पर या कोई अनहोनी हो मिलेगी मुआवजा राशि ! यूपी सरकार दे रही 5 लाख रुपये तक की मदद !

किसानों के लिए राहत की योजना: दुर्घटना में मिलेगा आर्थिक सहारा

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि किसी किसान के साथ कोई अनहोनी हो जाती है — जैसे गंभीर चोट, दिव्यांगता या मृत्यु — तो उसे या उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कई बार खेती के दौरान ऐसे हादसे हो जाते हैं जो किसान की जीवनशैली को पूरी तरह बदल देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार की ओर से मदद मिल जाए, तो यह परिवार के लिए राहत का काम कर सकती है। इसी सोच के साथ यह योजना लागू की गई है।

यदि किसान को दुर्घटना के बाद 60% या उससे अधिक दिव्यांगता होती है, तो सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की सहायता भी दी जाती है। यह योजना किसानों और उनके परिवारों को संकट की घड़ी में संभालने के लिए एक सशक्त पहल है।

योजना की मुख्य बातें:
  • यदि किसान दोनों हाथ या दोनों पैर खो देता है, तब भी 5 लाख रुपये की सहायता
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा
  • एक हाथ और एक पैर गंवाने पर भी पूरा 5 लाख रुपये का लाभ
  • 25% से 50% तक विकलांगता होने पर 1 से 2 लाख रुपये का मुआवजा
  • आंख की रोशनी जाने पर भी 5 लाख रुपये तक की सहायता
  • एक अंग (हाथ या पैर) खोने पर 2 से 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
कौन-कौन सी दुर्घटनाएं कवर करती है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना?
  • 1 पेड़ गिरना
  • 2 भूस्खलन
  • 3 यात्रा हादसा
  • 4 बिजली गिरना
  • 5 बाढ़ में बहना
  • 6 जानवरों का काटना
  • 7 करंट लगना
  • 8 आग लगना
  • 9 घर गिरना
  • 10 आतंकवादी हमला
  • 11 लड़ाई में चोट
  • 12 लूट/कमरे में गिरना
📝 आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से

🔹 ऑफलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. 45 दिनों के भीतर दुर्घटना की सूचना जिला कलेक्टर ऑफिस को दें।
  2. तहसील कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करें।
  3. अधिकारी द्वारा जांच और वेरिफिकेशन के बाद मुआवज़े की राशि जारी की जाएगी।

🔹 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (3 आसान स्टेप में):

STEP 1:

  • e-Sathi पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
  • “ऑनलाइन पंजीकरण” विकल्प चुनें।
  • लॉगिन ID बनाएं और जरूरी विवरण भरें।

STEP 2:

  • e-District पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • “सेवाएं” में जाकर “कृषि विभाग” चुनें।
  • “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना” पर क्लिक करें।

STEP 3:

  • फॉर्म में दुर्घटना पीड़ित, दावेदार, पता, व्यवसाय और दुर्घटना का विवरण भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।

📄 जरूरी दस्तावेजों की सूची:

दस्तावेज का नामविवरण
खतौनी की प्रतिसत्यापित होनी चाहिए
पंजीकृत पट्टे की प्रतिआवश्यक है
बटाईदार प्रमाणपत्रभूमि मालिक या ग्राम प्रधान से
आयु प्रमाण पत्रआधार / अन्य दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्रअधिवास दिखाने वाला
परिवार का विवरणसदस्य नाम व रिश्ता